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हर खाने-पीने का सामान बेचने वाले व्यवसायी को लेना होगा फ़ूड सेफ्टी का ट्रेनिंग

हर खाने-पीने का सामान बेचने वाले व्यवसायी को लेना होगा फ़ूड सेफ्टी का ट्रेनिंग

 

हर खाने-पीने का सामान बेचने वाले व्यवसायी को लेना होगा फ़ूड सेफ्टी का ट्रेनिंग 


पटना - आज ,संचय एजुकेशन सोसाइटी , रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा , भारत सरकार के FSSAI के द्वारा निर्देशित FOSTAC यानी फ़ूड सेफ्टी ट्रेंनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का पटना स्थित ,सेलिब्रेशन दी पार्टी पॉइंट , में माननीय मंत्री रामसूरत राय (बिहार सरकार )के द्वारा विधिवत शुभारंभ एवम उद्घघाटन किया गया। कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी। 

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पटना जिला के संचय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा नियुक्त जिला नोडल पदाधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि फास्टेक कार्यक्रम के द्वारा सभी खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारो को फ़ूड सेफ्टी का ट्रेंनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है, एवम ट्रेंनिंग के उपरांत सभी दुकानदारों को इसका ट्रेंनिंग पास में रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस श्रेणी में सभी फ़ूड स्ट्रीट वेंडर, किराना दुकान, होटल व्यवसायी, मीट , मछली दुकानदार, चाय दुकानदार के साथ साथ सभी व्यवसायी आएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से फ़ूड व्यवसाय से जुड़े हैं।

ट्रेनिंग शुल्क के रूप में 700 rs का राशिद काटा जाएगा, और यह दो साल के लिए मान्य रहेगा।

इस मौके पर स्टेट नोडल ऑफीसर संजय कुमार भी मौजूद थे।

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