
विवादों में घिरा पटना का प्रतिष्ठित निजी स्कूल डाॅन बास्को एकैडमी का अस्तित्व
विवादों में घिरा पटना का प्रतिष्ठित निजी स्कूल डाॅन बास्को एकैडमी का अस्तित्व
वरीय अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर के शिकायत पर जागा हाउसिंग बोर्ड,शिक्षा विभाग एवं पटना जिला प्रशासन
** बोर्ड के जमीन पर स्कूल का हुआ निर्माण
** विवादों में घिरा पटना का प्रतिष्ठित निजी स्कूल डाॅन बास्को एकैडमी का
** हाउसिंग बोर्ड ने डाॅन बास्को एकैडमी से स्पश्टीकरण मांगते हुए डाॅन बास्को एकैडमी के खिलाफ कारवाइ्र्र करने का आदेश जारी किया ।
** पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से भी डाॅन बास्को एकैडमी की वैद्यता पर सवाल उठाते हुए डाॅन बास्को स्कूल से स्पश्टीकरण मांगा गया । पटना जिला प्रषासन स्तर पर भी मामले की जांच कर कारवाइ्र्र के दिए निर्देश ।
पटना हाईकोर्ट के जाने माने जनहित याचिका एक्सपर्ट,अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट मणिभूषण प्रताप सेंगर जी द्वारा जब पटना के विवादित राजीव नगर के संबंध में सूचना के अधिकार के आदेश के तहत सूचना मांगी गइ्र्र तो उस दौरान बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना प्रमंडल 3 के द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई उससे यह प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है कि आशियाना दीघा रोड स्थित डाॅन बास्को एकैडमी निजी विद्यालय हाउसिंग बोड्र्र द्वारा अधिगृहित विवादित भूखंडो पर निर्मित है जो कि पूर्ण रूप से अवैद्य है क्यूंकि बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना प्रमंडल 3 के द्वारा कभी भी डाॅन बास्को एकैडमी को आवंटित नही किया गया है अर्थात् पूर्ण रूप से अवैद्य है । ज्ञात हो कि डाॅन बास्को एकैडमी को आईसीएसई से मान्यता प्राप्त है एवं सीआईएफसीई के धारा 4 (d) को डाॅन बास्को एकैडमी स्कूल द्वारा पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है ।
इन परिस्थितियों में पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप ने अवैद्य निर्माण, हाउसिंग बोर्ड के भूखंडो पर अवैद्य कब्जा सीआईएफसीई के रूल का उल्लंघन को आधार बनाते हुए डाॅन बास्को एकैडमी स्कूल के खिलाफ कारवाई करने एवं विद्यालय का एनओसी रद्द करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री,एमडी बिहार राज्य आवास बोर्ड,कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना प्रमंडल 3,पटना के डीएम,पटना के डीईओ एवं आईसीएसई को लिखित आवेदन एवं ईमेल के जरिए षिकायत दर्ज की । आवेदन के आलोक में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता ने संज्ञान लेते हुए डाॅन बास्को एकैडमी से स्पश्टीकरण मांगते हुए कारवाई करने का नोटिस डाॅन बास्को एकैडमी को 25 जनवरी 2025 को निर्गत किया । पटना जिलाधिकारी द्वारा भी मामले की जांच कर कारवाई करने के लिए पाटलीपुत्रा के अंचलधिकारी को 6 मार्च 2025 को निर्देश दिया गया साथ ही साथ पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इस आवेदन से संज्ञान लेते हुए डाॅन बास्को एकैडमी को स्कूल के संचालन हेतु बिहार सरकार से एनओसी प्राप्त है या नही इसका भी स्पश्टीकरण मांगा गया है । ऐसी परिस्थित में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है अधिवक्ता के द्वारा उस आधार पर आषियाना दीघा रोड स्थित डाॅन बास्को एकैडमी स्कूल का अस्तित्व कही न कही खतरे में दिख रहा है लेकिन पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने इस मामले में बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना प्रमंडल 3 के कार्यपालक अभियंता को डाॅन बास्को एकैडमी मामले में कार्यषैली पर सवाल उठाया है । अधिवक्ता के अनुसार आम जनता पर ऐसी परिस्थिति में तुरंत एफआईआर होता है एवं कारवाई की जाती है । लेकिन चुंकि डाॅन बास्को एकैडमी में बड़े लोगों का एवं इससे बड़े लोगों का संबंध है इसी कारण आवेदन देने के लगभग एक साल होने के बावजूद भी बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा केवल लिखित आदेश पारित किया गया । धरातल पर एवं मूर्त रूप में डाॅन बास्को एकैडमी के खिलाफ कोई कारवाई नही हुई केवल लिखित औपचारिता पूरी की गई जो कही न कही बिहार सरकार की जीरो टालरेंस विथ भ्रश्टाचार को गलत साबित करती है । पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता मणिभूशण प्रताप सेंगर जी द्वारा बताया गया कि अगर 15 दिनों में डाॅन बास्को एकैडमी के खिलाफ धरातल पर कोई कारवाई नही होती है और न ही एफआईआर होती है तो अन्य मामलों की तरह पटना उच्च न्यायालय मे डाॅन बास्को स्कूल द्वारा हाउसिंग बोर्ड के अधिगृहित विवादित सरकारी जमीन पर अवैद्य कब्जा,सरकार को हो रहे रेवेन्यू हानि एवं अवैद्य रूप से स्कूल के संचालन मामले में पटना होईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे ।
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